जी हां,इन दिनों लग्जरी वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाकर फर्राटा भरते दर्जनों की संख्या में गाड़ियों का नजारा आपको जिले की अधिकांश सड़कों पर बहुत ही सरलता से देखने को मिल जाएगा पर न जाने क्यों पर परिवहन विभाग के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे है,जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है बावजूद इसके परिवहन नियमों को धता बता कर लोग वाहनों में काली फिल्म लगवा रहे हैं…उधर जिले के सीमावर्ती जनपद के अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी अपने लग्जरी वाहनों में काली फिल्म लगाकर जनपद की सड़कों पर बेखौफ होकर घूमते हुए राह चलते लोगों पर रोब गाँठना का काम भी कर रहे हैं…
हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाहनों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है पर बावजूद इसके आपको रुद्रपुर,काशीपुर,बाजपुर और सितारगंज सहित जिले की अन्य सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए काली फिल्म लगी गाड़ियां बेखौफ होकर सड़कों पर फर्राटा भरते हुए नजर आ जाएंगी…उधर सूत्रों की माने तो ऐसे ज्यादातर मामलों में पहचान छिपाने के लिए अराजक तत्वों द्वारा काली फिल्म लगे वाहनों का उपयोग किया जा रहा है और खुद को कानून के शिकंजे से सुरक्षित रखने के लिए भी अराजक तत्व काली फिल्म लगे वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं…
दरअसल काली फिल्म लगे वाहनों के अंदर कौन है,अपराधी हैं या वीआईपी,इसका पता न तो पुलिस को चल पाता है न आम लोगों को और ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर काला शीशा लगे वाहनों का उपयोग अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए भी होता है…ऐसे वाहनों में खुद को छुपा कर बैठे अराजक तत्व कारों से छेड़खानी,लूट,चोरी,डकैती,हत्या,जानलेवा हमला करने और अपहरण की वारदातों को भी अंजाम दे सकते है… पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपनी पहचान छिपाने के काली फिल्म लगे वाहनों का उपयोग करते हैं… हम आपको बता दें की मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार
• केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 100 के तहत वाहनों की खिड़कियों के शीशे काले या रंगीन नहीं होने चाहिए।
• नियम के अनुसार वाहनों की खिड़कियों के साइड विंडो शीशा कम से कम 50 प्रतिशत और सामने और पीछे का शीशा 70 प्रतिशत पारदर्शी होना चाहिए
• केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम के तहत वाहनों में लगे काले शीशे को हटाने का प्रावधान है।
• मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत काला शीशा लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
उधर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने अब जिले के सभी चौकी और थाना प्रभारियों को काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं…हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान सर्वप्रथम परिवहन विभाग को लेना चाहिए पर परिवहन विभाग के अधिकारी न जाने क्यों इस पूरे मामले में रुचि नहीं दिख रहे हैं,लिहाजा हमेशा की तरह अब पुलिस ने ही अब इस पूरे मामले में मोर्चा संभालते हुए काली फिल्म लगे हुए वाहनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है।